यह लेख भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर बहस और सामाजिक बदलाव लाने में इसके महत्व का विश्लेषण करने के लिए है। इसमें राजभाषाओं के विवाद और बहस से अर्थ निकालते हुए हल निकालने के प्रयासों पर रोशनी डाली गई है । भारत में भाषाओं के मामले में समृद्ध रहा है , दूरदराज के क्षेत्रों द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा का संविधान के अनुच्छेद 29 और आठवीं अनुसूची से सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। "इतिहास दर्शाता है कि, अनादि काल से, भारत एक बहुभाषी देश रहा है, प्रत्येक भाषा का एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें संदर्भित भाषा का स्थान सर्वोच्च है , लेकिन इन क्षेत्रों में से कोई भी वास्तव में एकभाषी राज्य या रियासत का हिस्सा नहीं रहा है।" मोटे तौर पर, भारतीय भाषाओं के चार प्रमुख समूह हैं : 1. हिन्द -आर्यन: संस्कृत, हिंदी, मराठी, मैथिलि, बंगाली, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी और उर्दू। 2. द्रविड़: तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और टुल्लू। 3. मंगोलियन : मणिपुरी, त्रिपुरा, गारो और
आओ चाँद के किरदार को अपनाते हैं, दूसरों की रोशनी में अपने दाग दिखाते हैं|